रेपिस्ट को 20 साल की सजा,:इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर नाबालिग बालिका से कया रेप,राजसमंद पॉक्सो कोर्ट का फैसला

राजसमंद में नाबालिग बालिका के साथ रेप के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाते हुए 55 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। नाबालिग बालिका के साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर व बहला-फुसलाकर उसके साथ बलात्कार करने के आरोपी मोहम्मद तस्लीम को पॉक्सो न्यायालय राजसमंद की न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ ने 20 साल के कारावास व 55,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य के अनुसार 15 जून 2022 को पीड़िता ने पुलिस थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट एक रिपोर्ट पेश की। इसमें बताया कि पीड़िता 16 साल की है व वो कक्षा 10 में पढ़ती है। वह मोबाइल का उपयोग करती है जिसमें वह सोशल मीडिया अकाउंट चलाती है। करीब तीन महीने पहले उसका मोहम्मद तसलीम से उसके मोबाइल पर इंस्टाग्राम से संपर्क हुआ उसके बाद वह उस इंस्टाग्राम से बातचीत करता था और दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई। करीब एक माह बाद तस्लीम एक कार लेकर उसके घर के पास आया और उसे बैठाकर फोर लाइन के पास बस स्टॉप पर लेकर गया। तस्लीम उसे कार सिखाने का बोल-कर वहां लेकर आया था। फिर तस्लीम आगे से पीछे वाली सीट पर उसके पास आया और उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती उसके साथ रेप किया। इसके बाद तस्लीम ने दो-तीन बार और उसके साथ रेप किया। एक दिन पीड़िता को घर पर छोड़ते समय रिश्तेदार ने देख लिया जिसके बाद जब माता पिता ने पीड़िता से पूछा तो सारी बात बताई गई। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर पॉक्सो न्यायालय राजसमंद में अभियुक्त मोहम्मद तस्लीम के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। 19 गवाह तथा 38 डॉक्यूमेंट पेश किए
न्यायालय में पीड़िता की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने 19 गवाह तथा 38 डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किए। कोर्ट में पीड़िता ने पूरा घटनाक्रम बताया। पीड़िता जब मॉर्निंग वॉक को जा रही थी तब आरोपी उसे जबरदस्ती कार में ले गया और उसके साथ रेप किया। इस घटना के करीब 10 दिन बाद तस्लीम ने उसे वापस फोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया वह डर के मारे वापस उसके बुलाने पर उसके पास गई तो तस्लीम ने उसे वापस कार में बिठा कर उसी फोर लाइन वाली जगह पर दोबारा उसके साथ गलत काम किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी मोहम्मद तस्लीम पुत्र नूर मोहम्मद, निवासी बाघपुरा को दोष सिद्ध घोषित किया। पॉक्सों कोर्ट ने आरोपी तस्लीम को 20 साल का कठोर कारावास व 55 हजार रूपए का जुर्माना सुनाया।

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