पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट जज ने 13 वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को तीन साल के कारावास की सजा से दंडित किया। इसके साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया- 12 दिसंबर 2019 को 13 वर्षीय पीड़िता सामान लेने दुकान पर जा रही थी। रास्ते में उसे सद्दाम हुसैन उर्फ मकड़ी (26) निवासी लखूवाली पीएस हनुमानगढ़ टाउन मिला, जो बाइक पर था। सद्दाम ने पीड़िता का हाथ पकड़ छेड़छाड़ की और जबरन बाइक पर बैठाने का प्रयास किया। पीड़िता के शोर मचाने पर उसके परिवार के लोग आ गए। इन्हें देखकर आरोपी सद्दाम हुसैन उर्फ मकड़ी बाइक लेकर वहां से भाग गया। पीड़िता के पिता ने 13 दिसंबर 2019 को इस संबंध में महिला पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने अनुसंधान के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए और आठ दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी युवक सद्दाम हुसैन उर्फ मकड़ी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे पॉक्सो एक्ट में तीन साल कारावास, दस हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।
नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की जेल:10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया, जबरन बाइक पर बैठाने का किया था प्रयास
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