डिस्कॉम के एसई ऑफिस को सीज करने पहुंची कोर्ट टीम:क्षतिपूर्ति राशि न देने पर एडीजे कोर्ट का आदेश, एसई ने 30 जून तक का मांगा समय

पीड़ित को मुआवजा न देने पर बुधवार को कोर्ट की टीम बिजली विभाग के एसई ऑफिस को सीज करने पहुंची। यह कार्रवाई​ एडीजे कोर्ट के आदेश पर की गई। हालांकि एसई से 30 जून तक रुपए जमा कराने का आश्वासन मिलने के बाद कार्रवाई को रोक दिया गया। एडवोकेट संजीव कुमार वर्मा ने बताया कि 26 दिसम्बर 2016 को वार्ड 32 निवासी सुल्तान प्रजापत ने कोतवाली थाना में मामला दर्ज करवाया कि 25 दिसम्बर को उसका 11 वर्षीय बेटा हेमंत घर की छत पर बैठा था। घर की छत के ऊपर से 11 हजार केवी की लाइन गुजर रही थी। जिससे हेमंत को करंट लग गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल लेकर गये। जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। इस फैटल एक्सीडेंट में बिजली विभाग के खिलाफ एडीजे कोर्ट में सुल्तान प्रजापत व उसकी पत्नी ललिता देवी ने दावा किया। कोर्ट ने 30 मई 2023 को बिजली विभाग के खिलाफ 4 लाख 77 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति राशि देने के आदेश दिये। इसके बाद भी बिजली विभाग ने पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी। इसके बाद सुल्तान प्रजापत व ललिता देवी ने एडीजे कोर्ट में बिजली विभाग के खिलाफ शिकायत पेश की। जिस पर एडीजे कोर्ट ने बिजली विभाग के खिलाफ चार लाख 77 हजार रूपए व ब्याज की राशि मिलाकर सात लाख 98 रूपए देने के आदेश दिये। इस पर भी बिजली विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद पीड़ित पक्ष की दो बार कोर्ट में शिकायत की। तब कोर्ट ने पीड़ित पक्ष की इजराय के आधार पर बिजली विभाग एसई ऑफिस की सम्पति को सीज करने के निर्देश दिए। कोर्ट के आदेश की पालना में बुधवार को कोर्ट की टीम बिजली विभाग के एसई ऑफिस सीज करने पहुंची। जहां बिजली विभाग के एसई ने बताया कि क्षतिपूर्ति राषि के रूपये सेंक्षन होने के लिए उच्च विभाग को भेजे हुए है। 30 जून तक रुपए जमा करवा दिए जाएंगे। इसके बाद कार्रवाई को रोक दिया गया।

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