बीकानेर में बाल मजदूरी का नया मामला सामने आया है। यहां सांगलपुरा क्षेत्र में एक दुकान पर बाल मजदूरी करवाने पर दुकान मालिक पर मामला दर्ज कराया गया है। ये मामला पुलिस ने ही दर्ज कराया है। पुलिस के मानव तस्करी प्रकोष्ठ के कांस्टेबल राम निवास गोदारा ने सांगलपुरा क्षेत्र में स्थित मामा बीएस चिकन कॉर्नर पर एक बालक से काम करवाया जा रहा था। ये बालक उम्र में कम है और नियमानुसार उससे काम करवाना अपराध है। इस आशय की शिकायत मिलने के बाद मानव तस्करी प्रकोष्ठ को सौंपा गया था। प्रकोष्ठ के कांस्टेबल रामनिवास गोदारा ने मौके पर पहुंचकर बालक को मुक्त कराया। अब मामा बीएस चिकन कॉर्नर के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामला बालश्रम प्रतिषेध अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। इसके अलावा जे.जे. एक्ट 2015 के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। इसी में भारतीय दंड संहिता की धाराओं को भी जोड़ा गया है। हालांकि चिकन कॉर्नर के मालिक का नाम एफआईआर में नहीं दिया गया है। बीकानेर में अनेक व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर बाल मजदूरी का काम होता है। आमतौर पर जो मजदूर काम करते हैं, उनके ही बच्चों को इन प्रतिष्ठानों में काम पर रख लिया जाता है। पुलिस ने बाल श्रम रोकने के लिए एक प्रकोष्ठ बनाया हुआ है लेकिन कभी कभार ही मामला दर्ज होता है।
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