जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल:दो दिन पहले निचली अदालत ने बेल दी थी, ED की अर्जी पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। केजरीवाल के वकीलों ने इस पर कल, यानी 24 जून को सुनवाई की मांग की है। दरअसल, 21 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशनल बेंच ने ED की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाए जाने तक जमानत पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि हम 24-25 जून तक फैसला सुनाएंगे। तब तक जमानत पर रोक रहेगी। 20 जून को शाम 8 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। जज न्याय बिंदु की बेंच ने कहा था कि ED के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं हैं। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी थी। लोअर कोर्ट के फैसले के विरोध में ED ने 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई। जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच में ED के वकील एसवी राजू ने कहा- लोअर कोर्ट का फैसला सही नहीं है। हमें दलीलें रखने का पूरा समय नहीं मिला। ED की ओर से ASG एसवी राजू, केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने करीब 5 घंटे दलीलें रखीं थीं। बेंच ने 5 घंटे की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और सभी वकीलों से सोमवार (24 जून) तक लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है। 21 जून को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई को सिलसिलेवार पढ़ें …. SG एसवी राजू (ED के वकील) की 4 दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी (केजरीवाल के वकील) की 3 दलीलें… राऊज एवेन्यू कोर्ट के बेल ऑर्डर की 5 बातें… लोअर कोर्ट ने केजरीवाल के जमानत के लिए 2 शर्तें लगाईं 1. वे जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। 2. जरूरत पड़ने पर अदालत में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। ED ने कहा- हवा में जांच नहीं की, आप की दलील- केस फर्जी 2 जून: केजरीवाल ने सरेंडर करते वक्त कहा- पता नहीं, कब बाहर आऊंगा
केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर के पहले AAP कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि मैं देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। मुझे नहीं पता कब वापस आऊंगा। वहां मेरे साथ क्या-क्या होगा, मुझे नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की जमानत दी थी। मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज, मैं फिर से तिहाड़ जेल जा रहा हूं। मैंने इन 21 दिनों में एक मिनट भी बर्बाद नहीं किया। मैं फिर से जेल जा रहा हूं, क्योंकि मैंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई है।​​​​​​ पूरी खबर पढ़ें… 10 मई: 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल 10 मई को 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। ED ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले जांच एजेंसी उन्हें 9 समन भेज चुकी थी। हालांकि, केजरीवाल एक बार भी पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे। गिरफ्तारी के बाद शुरुआती 10 दिन केजरीवाल ED की हिरासत में थे। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। 10 मई तक यानी 39 दिन उन्होंने तिहाड़ में बिताए। 10 मई की शाम में वे बाहर आए थे। पूरी खबर पढ़ें…

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